मुंबई में एक क्रूज पर ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमून धमेचा की जमानत अर्जी पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सूनवाई के वक्त कोर्ट में वरिष्ठ वकील ने एनसीबी को फटकार लगाई.अरबाज मर्चेंट का बचाव करते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि मामला साजिश का नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल का है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अरेस्ट मेमो में भी यही लिखा गया है. साथ ही, अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, तो आरोपी का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? यह सवाल देसाई ने एनसीबी से पूछा है। सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी मौजूद हैं। उन्होंने मंगलवार (26 अक्टूबर) को आर्यन खान के लिए बहस की।
सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा, ‘कल मैंने गिरफ्तारी के मुद्दे पर बात की और गिरफ्तारी मेमो पढ़ा। तीन अक्टूबर को तीनों आरोपियों को इसी अपराध में गिरफ्तार किया गया था। उस समय धारा 27 (ए) और 29 अधिनियमित नहीं किए गए थे। उन्हें केवल धारा 20 (बी) और 27 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन सबका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वहां सिर्फ ड्रग्स लेने आए थे. अरेस्ट मेमो भी यही कहता है।”
“वर्तमान में, गिरफ्तारी एक नियम है और जमानत एक अपवाद है।”
“जमानत एक कानून और नियम है, जबकि कारावास एक अपवाद है।
वर्तमान में, हालांकि, गिरफ्तारी एक नियम है और जमानत अपवाद है।
इस मामले में कोई साजिश नहीं थी। गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी जबकि यह केवल एक निजी कृत्य था?
उसे दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया गया और शाम 7 बजे अदालत में पेश किया गया।
हिरासत की मांग करने पर भी उस वक्त साजिश का जिक्र नहीं था।
बाद में इसे 8 लोगों की साजिश बताया गया और अब इसे 20 लोगों की साजिश बताया जा रहा है.
“उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया था, तो उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया?”
आर्यन खान केस कोर्ट में लगी एनसीबी को फटकार
“अदालत ने एनसीबी की मांग के अनुसार आरोपी को 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर लिया। हालांकि, साजिश के आरोप में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साजिश एक अलग अपराध है। पंचनामा में भी यह कहा जाता है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नशीली दवाओं के प्रयोग का है। गिरफ्तारी ज्ञापन में व्यक्तिगत दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया गया है। अगर नशीली दवाओं के इस्तेमाल का आरोप था, तो आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण क्यों नहीं किया गया?” यह सवाल देसाई ने पूछा था।
मुंबई हाई कोर्ट में मंगलवार (26 अक्टूबर) को आर्यन खान,
अरबाज मर्चेंट और मूनमून धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
इस सुनवाई में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई।
अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी।
हालांकि बुधवार (27 अक्टूबर) दोपहर को कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद सुनवाई हुई।
फॅक्ट चेक : शाहरुख खानचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते का?
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First Published by Team Jaaglya Bharat on OCT 28, 2021 12 :00 PM
WebTitle – Aryan Khan case: NCB reprimanded in court